राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना 25 लाख रुपये तक का निशुल्क इलाज
राजस्थान सरकार ने राज्य के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने और चिकित्सा खर्चों का बोझ कम करने के लिए राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य के नागरिकों को 25 लाख रुपये तक का निशुल्क इलाज, 10 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा, और ओपीडी से लेकर हर प्रकार की जांच मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती है।
यह योजना 1 मई 2021 को लागू हुई थी और इसे पहले चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से जाना जाता था। 2024 में इसका नाम बदलकर राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना रखा गया। आइए इस लेख में योजना की पूरी जानकारी, लाभ, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा करें।
मुख्य लाभ
राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:
25 लाख रुपये तक का निशुल्क इलाज:
- सभी प्रकार की बीमारियों के लिए।
- सरकारी और निजी अस्पतालों में उपलब्ध।
10 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा:
- किसी भी प्रकार की दुर्घटना में सहायता।
निशुल्क ओपीडी सेवाएं और जांच:
- सभी प्रकार की डायग्नोस्टिक सेवाएं।
- ओपीडी और भर्ती मरीजों के लिए मुफ्त जांच।
योजना का उद्देश्य
राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का मुख्य उद्देश्य है:
- गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
- राज्य के सभी निवासियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना।
- बीमारियों के कारण होने वाले वित्तीय संकट को कम करना।
महत्वपूर्ण विशेषताएं
कैशलेस चिकित्सा सेवा:
- मरीज को किसी भी प्रकार का शुल्क अस्पताल में जमा नहीं करना पड़ता।
सभी परिवार पात्र:
- इस योजना में परिवार के सभी सदस्यों को कवर किया जाता है, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो।
पहले से मौजूद बीमारियों का कवर:
- पंजीकरण के समय मौजूद बीमारियां भी इस योजना में शामिल हैं।
निजी और सरकारी अस्पतालों में सुविधा:
- राजस्थान के 778 सरकारी अस्पताल, 8 केंद्र सरकार के अस्पताल, और 521 निजी अस्पताल इस योजना से जुड़े हुए हैं।
पात्रता मानदंड
राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में शामिल होने के लिए निम्नलिखित पात्रताएं होनी चाहिए:
- राजस्थान का स्थायी निवासी।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत पंजीकृत परिवार।
- सामाजिक आर्थिक जनगणना (SECC) 2011 के अंतर्गत पात्र परिवार।
- लघु और सीमांत कृषक।
- कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले परिवार।
- सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी को छोड़कर अन्य परिवार।
लाभार्थी श्रेणियां
योजना के तहत लाभार्थियों को दो श्रेणियों में बांटा गया है:
1. निशुल्क श्रेणी:
इस श्रेणी के लाभार्थियों के लिए पूरा प्रीमियम सरकार वहन करती है। इसमें शामिल हैं:
- खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पंजीकृत परिवार।
- लघु और सीमांत किसान।
- कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले परिवार।
2. भुगतान श्रेणी:
इस श्रेणी के लाभार्थियों को ₹850/- प्रति वर्ष का प्रीमियम भुगतान करना होता है।
- अन्य परिवार जो निशुल्क श्रेणी में नहीं आते।
- इनके प्रीमियम का 50% सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
योजना में शामिल स्वास्थ्य सेवाएं
- पंजीकरण शुल्क।
- अस्पताल में भर्ती और उपचार।
- शल्य चिकित्सा और ऑपरेशन।
- सभी प्रकार की जांच (जैसे एक्स-रे, एमआरआई)।
- ऑपरेशन थिएटर व्यय।
- दवाइयों और ऑक्सीजन की व्यवस्था।
पंजीकरण प्रक्रिया
योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण करना अनिवार्य है। पंजीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
1. राजस्थान एसएसओ पोर्टल पर पंजीकरण:
- राजस्थान एसएसओ पोर्टल पर जाएं।
- जनआधार कार्ड या पंजीयन रसीद का उपयोग करके लॉगिन करें।
- योजना की सूची में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना चुनें।
- अपनी श्रेणी (निशुल्क या भुगतान) का चयन करें।
- सभी विवरण सही भरें और सबमिट करें।
2. ई-मित्र केंद्र के माध्यम से पंजीकरण:
- नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर पंजीकरण करवाएं।
- आवश्यक दस्तावेज़ (जैसे जनआधार कार्ड, आधार कार्ड) साथ ले जाएं।
अस्पताल में इलाज कैसे लें?
- संबंधित अस्पताल में पहुंचकर योजना का लाभ प्राप्त करें।
- अपने पहचान पत्र (जनआधार कार्ड या योजना का पॉलिसी दस्तावेज) प्रस्तुत करें।
- अस्पताल के स्वास्थ्य मार्गदर्शक (Health Guide) से संपर्क करें।
- बायोमेट्रिक सत्यापन और इलाज शुरू करें।
- इलाज के बाद अस्पताल द्वारा बीमा कंपनी को क्लेम भेजा जाएगा।
निष्कर्ष
राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। यह योजना न केवल इलाज के खर्चों को कम करती है, बल्कि राज्य के नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं तक सरलता से पहुंच भी प्रदान करती है। यदि आप राजस्थान के निवासी हैं, तो जल्द से जल्द इस योजना में पंजीकरण करवाएं और इसके लाभ उठाएं।
